प्रधानमंत्री मानधन योजना (पीएमएमवाई) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य organized sector के कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। ये योजना उन श्रमिकों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जैसे निर्माण, कृषि, गृह-आधारित श्रमिक, सड़क विक्रेता, मध्याह्न भोजन श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, अगरबत्ती श्रमिक, आदि। प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतरगत वर्कर्स को 60 साल की उम्र में मंथली पेंशन दी जाएगी जिसके आधार पर वर्कर्स अपनी रिटायरमेंट के दौरान सुखी रह सकते हैं।
PM Mandhan Yojana में जुड़ने के लिए योग्यता
प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड ये है:
- उम्र: 18 से 40 साल के बीच के वर्कर्स के लिए ये योजना है।
- राष्ट्रीयता: भारत के नागरिक होना जरूरी है।
- पेशा: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये योजना है।
- आय: श्रमिकों के पास न्यूनतम रु. 15,000 प्रति वर्ष का आय का स्रोत होना जरूरी है।
- बैंक खाता: श्रमिकों के पास अपना खुद का बैंक खाता होना जरूरी है जहां अंशदान जमा की जाएगी।
- आधार कार्ड: मजदूरों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।
- नामांकन: श्रमिकों को योजना के अंतरगत नामांकन करना जरूरी है।
- पात्रता: मानदंड में बहार वर्कर योजना के अंतरगत शामिल नहीं हो सकते।
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प्रधान मत्री मानधन योजना के लाभ
प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतरगत वर्कर्स को बहुत से लाभ मिलते हैं जैसे:
- मासिक पेंशन: 60 साल की उम्र के कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं।
- वित्तीय सुरक्षा: कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया जाता है।
- टैक्स बेनिफिट्स: वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन का टैक्स बेनिफिट मिलता है जिसकी मदद से उनका टैक्स बोझ कम होता है।
- पोर्टेबल: योजना के अंतरगत नामांकित श्रमिकों को योजना के लाभ उनकी किसी भी जगह काम करने पर मिलते हैं।
- आसान पहुंच: श्रमिकों के लिए योजना के अंतरगत नामांकन होना बहुत ही आसान है जिस तरह से मदद से उन्हें पेंशन की सुविधा मिलती है।
- नो मिनिमम कंट्रीब्यूशन: वर्कर्स को किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन के लिए मिनिमम लिमिट के लिए नहीं करना पड़ता है जिसकी मदद से उन्हें पेंशन की सुविधा मिलती है।
- सरकार की गारंटी: योजना सरकार द्वारा गारंटी किया गया है जिसकी मदद से मजदूरों के लिए ये योजना बहुत ही सही और अच्छा है।
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PM Mandhan Yojana Update 2023
PMMY के लिए पात्र होने के लिए, श्रमिकों को भारत का नागरिक होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए, उनकी न्यूनतम वार्षिक आय रु। 15,000, एक बैंक खाता है, और एक आधार कार्ड है। पीएमएमवाई के लिए नामांकन सरल है और श्रमिकों को न्यूनतम राशि का योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। यह योजना भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।
पीएम मानधन योजना में कैसे जुड़े
प्रधानमंत्री मानधन योजना में जुड़े होने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- बैंक खाता: सबसे पहले आपको अपने नाम के खुद के बैंक खाता खोलना होगा।
- आधार कार्ड: अपना आधार कार्ड बनवा कर रख ले.
- योजना के लिए नामांकन करें: अब आप पीएमएमवाई के आधिकारिक वेबसाइट (https://maandhan.in/) पर विजिट करके, योजना के अंतरगट नामांकन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र भरने के लिए बैंक के जरीये पीएमएमवाई के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- विवरण प्रदान करें: आवेदन पत्र में अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और बैंक खाते के विवरण भरें।
- सबमिट करें: एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दे।
- योगदान करें: आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप अपने बैंक खाते से योगदान कर सकते हैं।
इन स्टेप्स का पालन करें से आप पीएमएमवाई के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे और अपने रिटायरमेंट के लिए सिक्योर फाइनेंशियल प्लान बनाकर सुखी रख सकते हैं।
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PM Mandhan Yojana Helpline
आगर प्रधानमंत्री मानधन योजना में जुड़े हैं और अगर योजना से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप फोन करके अपनी समस्या का समस्या के बारे में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं एवं उसका उपचार आप पता कर सकते हैं इसके लिए आप इस Helpline: 18002676888, 1443 नंबर पर फोन करके जानकारी ले
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