पात्रता
1. | अद्यतन पंजीकृत श्रमिक। |
2. | श्रमिक अथवा उसके परिवार के पास पक्का रिहायशी मकान न हो तथा उसके पास मकान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। |
3. | आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग/ योजना के अन्तर्गत किसी आवासीय योजना का हितलाभ प्राप्त न हुआ हो। |
4. | आवेदक का पंजीयन 05 वर्ष पुराना हो तथा उसकी अधिकतम आयु 55 वर्ष हो। |
5. | सम्पूर्ण जीवन में एकबार लाभ देय। |
आवश्यक अभिलेख
1. | आवेदन पत्र 03 प्रतियों में। |
2. | अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र |
3. | आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र |
4. | आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होने का साक्ष्य |
5. | किसी भी अन्य योजना में आवासीय सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र |
6. | आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि |
देय हितलाभ
1. | इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानको के पूर्ण करने पर नया आवास बनाने अथवा क्रय करने हेतु रू0-1,00,000/- की धनराशि देय होगी। |
2. | रू0-15,000/- की धनराशि पूर्व में उपलब्ध आवास की मरम्मत करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। |
3. | एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ देय नहीं। |
4. | योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप |