Housing assistance scheme

पात्रता

1.अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
2.श्रमिक अथवा उसके परिवार के पास पक्का रिहायशी मकान न हो तथा उसके पास मकान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
3.आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग/ योजना के अन्तर्गत किसी आवासीय योजना का हितलाभ प्राप्त न हुआ हो।
4.आवेदक का पंजीयन 05 वर्ष पुराना हो तथा उसकी अधिकतम आयु 55 वर्ष हो।
5.सम्पूर्ण जीवन में एकबार लाभ देय।

आवश्यक अभिलेख

1.आवेदन पत्र 03 प्रतियों में।
2.अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
3.आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
4.आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होने का साक्ष्य
5.किसी भी अन्य योजना में आवासीय सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र
6.आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि

देय हितलाभ

1.इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानको के पूर्ण करने पर नया आवास बनाने अथवा क्रय करने हेतु रू0-1,00,000/- की धनराशि देय होगी।
2.रू0-15,000/- की धनराशि पूर्व में उपलब्ध आवास की मरम्मत करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।
3.एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ देय नहीं।
4.योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप